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चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने IT फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की; बैंक खाता अभी फ्रीज रहेगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के खिलाफ कर अधिकारियों द्वारा चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट का फैसला आने तक कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज रहेगा. दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुका है.

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस को दिल्ली HC कांग्रेस पार्टी को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कांग्रेस के खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कर अधिकारियों की याचिकाएं खारिज कर दीं।

इसके साथ ही कोर्ट का फैसला आने तक कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज रहेगा.

यह टैक्स जांच का मामला है
न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि हमने पहले एक और साल के लिए कर के पुनर्मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर से खारिज कर दी गई हैं। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 के लिए है।

पिछली याचिका में, जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।

शहजाद पूनावाला कैसे तंज
इस मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि हाई कोर्ट ने कांग्रेस के बेतुके प्रचार को खारिज करने का काम किया है. जब कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था तब वे उच्च न्यायालय या किसी प्राधिकारी के पास नहीं गए और अब वे ‘बदला-बदला’ चिल्ला रहे हैं।

बीजेपी नेता ने कहा कि अगर लोग कांग्रेस परिवार के अस्तित्व या उनके भ्रष्टाचार पर चोट करते हैं तो वे इसे लोकतंत्र पर चोट कहते हैं.

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