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अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी: केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा- न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं

अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है.

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है. कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालतों का काम नहीं है।

आप इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं?
पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है. पीठ ने कहा कि अदालत आश्वस्त है कि कार्यकारी शाखा इस सब की जांच कर रही है. इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे।’ आज स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है.

याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने याचिका दायर कर कहा कि केजरीवाल पर धोखाधड़ी का आरोप है और उन्हें सरकारी पद पर रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने केजरीवाल को ईडी की हिरासत से निकलने का आदेश जारी करने से भी रोकने की मांग की है.

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