Supreme Court rules in favor of DMRC, DAMEPL will not have to pay Rs 8000 crore
डीएमआरसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वह ‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड’ को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। डीएमआरसी को यह आदेश 2017 में दिया गया था। ‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड’ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो से जुड़े एक मामले में डीएमआरसी को राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। यह आदेश 2017 में डीएमआरसी को दिया गया था। ‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड’ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका को मंजूरी देकर अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले के खिलाफ अपनी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की उपचारात्मक याचिका को अनुमति दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया
फैसले में कहा गया कि डीएमआरसी द्वारा अब तक जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी और पार्टियों को उनकी स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा, जिस स्थिति में वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा की तारीख पर थे। विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है.