नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका, कोर्ट ने ED की कुर्की बरकरार रखी; 752 करोड़ की संपत्ति का है मामला

नेशनल हेराल्ड केस नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस समर्थित नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों की करीब 752 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने को बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनमें से एक कंपनी के प्रमुख शेयरधारक हैं।
एजेंसी, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यापक सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) और नेशनल हेराल्ड अखबार संचालित करने वाली कंपनी यंग इंडिया (वाईआई) के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को बरकरार रखा है।
दरअसल, ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसे अब निर्णायक प्राधिकारी ने बरकरार रखा है।
सोनिया-राहुल की जिरह
नेशनल हेराल्ड आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है. यंग इंडिया में राहुल और सोनिया गांधी की 76 फीसदी हिस्सेदारी थी.
कोर्ट ने क्या कहा?
नेशनल हेराल्ड अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध की कमाई हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़े हैं। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कुर्की आदेश जारी कर इन संपत्तियों को जब्त कर लिया था।
नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रमुख शेयरधारक हैं और प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कई शहरों में प्रॉपर्टी हैं
ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल हैं। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों से भी पूछताछ कर चुकी है.



