गुजरात उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने सूरत की बलात्कार पीड़िता को 26 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की अनुमति दी
हाईकोर्ट ने पीड़िता द्वारा गर्भपात की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने पीड़िता द्वारा गर्भपात की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति है।
गुजरात हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सूरत की रेप पीड़िता को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने पीड़िता द्वारा गर्भपात की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने पीड़िता द्वारा गर्भपात की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति है। यह पहला मामला है जहां गुजरात उच्च न्यायालय ने किसी पीड़िता को 26 सप्ताह की गर्भवती होने के बावजूद गर्भपात की अनुमति दी है।
23 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया।
सूरत की 23 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। हाईकोर्ट में पेश किया गया कि वह अब 26 सप्ताह की गर्भवती है। पीड़िता के परिवार की ओर से गर्भपात की मंजूरी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पिता की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है. हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया था कि न तो पीड़िता और न ही उसका परिवार बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता है. इसलिए गर्भपात की अनुमति देने की मांग की गई।
हिरन नदी में प्रदूषण को लेकर भी सुनवाई हुई
उधर, हिरन नदी में प्रदूषण को लेकर जनता की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद तलाला नगर पालिका ने हलफनामा पेश किया। इस हलफनामे में एक अहम खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण पीजीवीसीएल ने एसटीपी प्लांट को बिजली कनेक्शन देने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट के सामने माना गया कि एसटीपी प्लांट चालू नहीं होने से प्रदूषित पानी सीधे हिरन नदी में बहा दिया गया। इससे पहले भी पीजीवीसीएल ने तलाला नगर पालिका को बकाया बिजली बिलों के निपटान के लिए नोटिस भेजा था। हाईकोर्ट में याचिका की गंभीरता को देखते हुए तलाला नगर पालिका ने पीजीवीसीएल से गुहार लगाई। नगर पालिका ने बिजली बिल बकाया होने के बावजूद बिजली कनेक्शन देने की गुहार लगाई, लेकिन 7.89 करोड़ का बिजली बिल लंबे समय से लंबित क्यों रखा गया, यह भी एक गंभीर सवाल है…