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अनुष्का शर्मा की बढ़ी मुश्किल, टैक्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर कम और विवादों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहती हैं। एक्ट्रेस इन दिनों सेल्स टैक्स नोटिस मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से एक नया अपडेट सामने आया है।


हिंदी सिनेमा की दिवंगत सुपरस्टार अनुष्का शर्मा अपनी लाजवाब एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. शाहरुख खान की फिल्म ‘रबने बना दी जोड़ी’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अनुष्का पिछले कुछ दिनों से एक अलग मामले को लेकर चर्चा में हैं।

साल 2012-13 और 2013-14 के सेल्स टैक्स नोटिस के बीच एक मामले को लेकर अनुष्का का नाम चर्चा में है। कुछ समय पहले अनुष्का ने सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में MBAT एक्ट के तहत चार याचिकाएं दायर की थीं. लेकिन अनुष्का को कोई राहत नहीं मिली।


हाईकोर्ट ने अनुष्का को राहत देने से इनकार कर दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुष्का शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मूल्यांकन वर्ष 2012-16 के लिए महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत राज्य के बिक्री कर विभाग द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।


1.2 करोड़ बिक्री कर

2012-13 के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने अनुष्का शर्मा की 12.3 करोड़ रुपये की कमाई पर 1.2 करोड़ रुपये का बिक्री कर लगाया। 2013-14 में उन्हें मिले 17 करोड़ रुपए पर 1.6 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है एक्ट्रेस को अवॉर्ड फंक्शन्स, विज्ञापनों से मिला हो.

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