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CAA Protest: जामिया दंगा मामले में शरजील इमाम बरी, CAA प्रोटेस्ट में हिंसा भड़काने का आरोप

CAA Protest 2019: दिल्ली के जामिया में CAA आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी शरजील इमाम और उसके साथी इकबाल तन्हा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है.


दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिल्ली के जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगे भड़काने के आरोपी शरजील इमाम को बरी कर दिया है। दिसंबर 2019 में जामिया के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान शरजील इमाम को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मामला?

दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने और कई अन्य संबंधित मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शरजील और उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।


‘शरजील इमाम जेल में है’

शरजील इमाम उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में 2020 से जेल में बंद है। उन पर एक से अधिक मामले चल रहे हैं। इमाम और इकबाल तन्हा को स्पेशल सेल की हिरासत में रखा गया है। पुलिस का आरोप है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के पीछे इन इमामों और उनके साथियों की गहरी साजिश थी.

क्या है शरजील को लेकर पूरा विवाद?


जामिया के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. कई दिनों से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर शरजील ने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और 16 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग में चिकन नेक के जरिए असम और पूर्वोत्तर भारत को तोड़ने की बात कही थी.

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