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SIM Card Rule 2023: 1 जनवरी से रद्द हो जाएंगे लाखों सिम कार्ड, सरकार ने बदला नियम

सिम कार्ड नियम 2023: यदि आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सिम कार्ड के लिए यह नियम जानना होगा, अन्यथा आपका सिम कार्ड कभी भी ब्लॉक हो जाएगा।


भले ही सरकार ने प्रति व्यक्ति सिम कार्ड की संख्या के संबंध में एक नियम निर्धारित किया है, लेकिन आज भी लोग नियमों को दरकिनार कर एक ही आधार कार्ड पर कई सिम का उपयोग कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा पिछले साल सिम-कार्ड सत्यापन के लिए दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक नाम से 9 या उससे अधिक सिम सक्रिय हैं। दूरसंचार विभाग इन्हें रद्द करने की कार्रवाई करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी को देश में अवैध रूप से चल रहे सिम कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।

DoT ने कई चेतावनियां जारी की हैं

दरअसल दूरसंचार विभाग कई बार 9 या इससे ज्यादा सिम वाले लोगों को चेतावनी दे चुका है लेकिन फिर भी लोग एक ही नाम से 20-20 सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए सिंगल आधार पर 9 से ऊपर के सभी सिम कार्ड रद्द करने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसलेशन के बाद इन सिम कार्ड्स से न तो आउटगोइंग कॉल्स रिसीव होंगी और न ही इनकमिंग कॉल्स।


नियम क्या है?

दूरसंचार विभाग के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। जबकि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम रखने का प्रावधान है। विभागीय जानकारी के अनुसार एक आईडी पर 9 से अधिक सिम होना अवैध माना जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड, उपद्रवी कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। इसलिए दूरसंचार विभाग अवैध सिम वाले लोगों के सिम कार्ड रद्द करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भी जनवरी माह में अवैध सिम कार्डों पर रोक लगाई गई थी।


9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर्स के सिम कार्ड पर आउटगोइंग कॉल 30 दिन और इनकमिंग कॉल 45 दिन के अंदर बंद करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग 2 महीने या 60 दिनों में सिम को पूरी तरह निष्क्रिय करने की योजना बना रहा है। हालांकि इससे पहले भी विभाग कई बार सिम कार्ड स्वत: बंद करने की अपील कर चुका है। DoT के अनुसार यदि कानून प्रवर्तन एजेंसी या बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे सिम के आउटगोइंग कॉल्स को 5 दिनों के अंदर और इनकमिंग कॉल्स को 10 दिनों के अंदर बंद करने का आदेश दिया गया था।

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