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भारत की खांसी की दवाई से बच्चों की मौत: WHO ने हरियाणा में बने 4 कफ सिरप को घोषित किया घातक, गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत; भारत समेत कई देशों में बिक्री जारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। यह सुरक्षित नहीं है, खासकर बच्चों में क्योंकि इसके इस्तेमाल से गंभीर समस्या हो सकती है या मौत भी हो सकती है।


डब्ल्यूएचओ ने कहा कि गाम्बिया में 66 बच्चों की किडनी की समस्या से मौत हो गई। इस सिरप के सेवन से बच्चों की मौत हो सकती है। यह उत्पाद वर्तमान में केवल गाम्बिया में ही पाया जाता है।

WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट घोषित किया है। यह न केवल गाम्बिया जैसे देशों के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत गंभीर है। यदि घटना बच्चों से संबंधित है, तो अलर्ट का अर्थ व्यापक हो जाता है। कई सवाल हैं.. डब्ल्यूएचओ की विस्तृत रिपोर्ट की तरह, भारतीय कंपनी, जहां इसे निर्मित किया जाता है, क्या ये सिरप भारत में भी बेचे जा रहे हैं, क्या ये वाकई खतरनाक हैं?

पहले पढ़ें इन सवालों के जवाब, WHO की रिपोर्ट में बताई गई सामग्री.. इस पर भास्कर का शोध

कंपनी ने बंद की वेबसाइट: भास्कर ने अलर्ट जारी करने के तुरंत बाद चिकित्सा विशेषज्ञों और अधिकारियों से बातचीत की. पता चला कि सिरप के खिलाफ विचाराधीन कंपनी ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है, ताकि लोगों को अधिक जानकारी न मिल सके।

वे स्वाद बढ़ाते हैं: बाल रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ विवेक शर्मा ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में उल्लिखित यौगिक डायथाइलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल कार्बन घटक हैं। इसमें न तो गंध होती है और न ही रंग। इसे निगल लिया जाता है। इसे बच्चों के सिरप में डाला जाता है ताकि वे आसानी से पी सकें।

ओवरडोज के मामले में घातक: इन सामग्रियों को अधिकतम 0.14 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक दवाओं में मिलाया जा सकता है। अगर इसे 1 ग्राम प्रति किलो से ज्यादा मिला दिया जाए तो यह मौत का कारण बन सकता है। न तो डब्ल्यूएचओ और न ही इन कंपनियों ने इस बात का खुलासा किया है कि मौत का कारण बनने वाली दवा में इन सामग्रियों की कितनी मात्रा थी?

ये अवयव मनुष्यों को 3 चरणों में प्रभावित करते हैं

पहला चरण: पहले दो दिनों में उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होने लगता है। इसे माइनर कोमा भी कहा जाता है।

दूसरा चरण: तीसरे-चौथे दिन गुर्दे की विफलता होती है। पेशाब करने में कठिनाई। रक्तचाप बढ़ जाता है। दिल की धड़कन भी अनियमित हो जाती है।

तीसरा चरण: पांचवें से दसवें दिन तक पक्षाघात हो सकता है। एक व्यक्ति गहरे कोमा में जा सकता है। मृत्यु भी हो सकती है। इन अवयवों के कारण एक बार रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है, भले ही वह बच जाए, गुर्दे की समस्या बनी रहती है। उसे डायलिसिस की भी आवश्यकता हो सकती है।

पहला सवाल: WHO की विस्तृत रिपोर्ट में क्या है?


<मजबूत>1. सिरप के अवयव मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि सितंबर 2022 में गाम्बिया में चार कफ सिरप का इस्तेमाल किया गया था। यह मानदंड आधारित नहीं था। लैब परीक्षणों से पता चला कि सभी सिरपों में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर थे। यह अनावश्यक था। ये दोनों तत्व इंसानों के लिए जहरीले हैं और घातक साबित हो सकते हैं।

<मजबूत>2. ये तत्व मौत का कारण बन सकते हैं

इस सिरप में शामिल सामग्री का मानव शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। इनमें पेट दर्द, उल्टी, दस्त, असंयम, सिरदर्द, अस्थिर मानसिक स्थिति और गुर्दे की चोट शामिल हैं, ये सभी मौत का कारण बन सकते हैं।

<मजबूत>3. बच्चों को सबसे अधिक खतरा होता है

राष्ट्रीय निगरानी संगठन द्वारा सत्यापित किए जाने तक इस उत्पाद के सभी बैचों को असुरक्षित माना जाना चाहिए। यह बच्चों के लिए सबसे खतरनाक है। इससे उनकी मौत भी हो सकती है। इस उत्पाद को और फैलने से रोका जाना चाहिए। इन्हें तुरंत पहचाना जाना चाहिए, ताकि ये अधिक मरीजों को नुकसान न पहुंचाएं।

<मजबूत>4. हरियाणा की एक सिरप निर्माता कंपनी ने चारों सिरपों के नाम रखे हैं

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इन चारों सिरपों का निर्माण हरियाणा की मेडेन फार्मास्युटिकल कंपनी करती है। प्रश्न में चार कफ सिरप के नाम हैं प्रोमेथाज़िन ओरल सॉल्यूशन, कॉफ़ेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ़ बेबी कफ सिरप और मैग्रीप एन कोल्ड सिरप। दवा कंपनी ने अभी तक WHO को इस सिरप की सुरक्षा और गुणवत्ता की पुष्टि नहीं की है
टी की गारंटी नहीं है।

<मजबूत>5. यह सिरप अवैध रूप से भेजा जाता है

WHO ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिन देशों को इन उत्पादों की आपूर्ति की गई है और उनकी आपूर्ति कैसे की गई है, उनकी तत्काल पहचान की जानी चाहिए। ऐसे अवैध बाजारों की भी पहचान की जानी चाहिए। सभी चिकित्सा उत्पादों को आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुमोदित और बेचा जाना चाहिए। उत्पाद की प्रामाणिकता और वास्तविक स्थिति की बहुत बारीकी से जाँच की जानी चाहिए। यदि संदेह है, तो एक चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श लें।

<मजबूत>6. चेतावनी – यदि आपको कोई दुष्प्रभाव दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करें।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ऐसे कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। यदि आप या कोई अन्य ऐसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो तुरंत एक चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श लें। इसके अलावा अपने देश के संस्थानों को इस मामले की जानकारी दें।

दूसरा प्रश्न: WHO की रिपोर्ट के बाद क्या कदम उठाए गए?

गाम्बिया में हुई मौतों के बाद भारत सरकार ने अपनी जांच शुरू कर दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। WHO ने पिछले महीने भारत के नियंत्रक जनरल को मौत की जानकारी दी थी। डीसीजीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इसमें राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ ने अन्य देशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों से कहा है कि अगर ऐसे किसी भी उत्पाद की पहचान की जाती है तो उन्हें तुरंत सूचित करें।

प्रश्न 3: क्या सिरप केवल गाम्बिया भेजा जाता है, भारत में भी बेचा जाता है?

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि ये उत्पाद गाम्बिया तक सीमित नहीं हैं। गाम्बिया में बच्चों की मौत के बाद इसकी पहचान की गई और पाया गया कि इसकी सामग्री घातक थी। डब्ल्यूएचओ ने आशंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि ये सिरप अवैध और अनौपचारिक चैनलों के जरिए दूसरे देशों में भेजे गए हों। जहां तक ​​भारत का सवाल है, तो हमने जांच की तो हमने पाया कि ये सभी कफ सिरप भारतीय बाजार में भी मौजूद हैं। ये मेडिकल वेबसाइटों के माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

चौथा प्रश्न: हरियाणा की कंपनी कौन सी है?


डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में हरियाणा की मेडेन फार्मास्युटिकल लिमिटेड का नाम है। कंपनी 22 नवंबर 1990 को पंजीकृत हुई थी। इस चार निदेशक कंपनी की आम बैठक पिछले साल नवंबर में हुई थी। कंपनी कागज पर सक्रिय है, लेकिन इस साल अपनी बैलेंस शीट नहीं भरी है।

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