सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों और बाबरी विध्वंस मामले से जुड़े एक मामले को छोड़कर सभी को बंद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़े फैसले में बाबरी मस्जिद विध्वंस और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों को बंद करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को देखते हुए अवमानना के मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर दायर कई याचिकाओं का अब कोई मतलब नहीं रह गया है. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई रोकी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों के 9 में से 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है. इसके अलावा कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े अवमानना मामले को भी बंद करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को देखते हुए अवमानना के मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद करने का आदेश दिया है. इस मामले में दोनों ने माफी मांग ली है. दरअसल, 2009 में एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने पूर्व और मौजूदा जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इस मामले में बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली है. इसलिए दोनों के खिलाफ मामला बंद किया जा सकता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया।
नवंबर 2009 में प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल को नोटिस जारी किया गया था. इसे समझाते हुए प्रशांत भूषण ने कहा, ‘2009 में मैंने तहलका को दिए इंटरव्यू में भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किसी खास चीज के लिए नहीं किया था. मैंने इसे व्यापक संदर्भ में कहा है। इसका वित्तीय भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है। अगर इससे किसी जज या उनके परिवार को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। प्रशांत भूषण ने अगस्त 2020 में अपने बयान के लिए माफी मांगी।