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सड़क की शिकायतों को बढ़ाने पर फैसला अहमदाबाद में किसी भी सड़क को किसी भी काम के लिए गिराना हो तो नगर आयुक्त की मंजूरी लेनी होती है.

अहमदाबाद शहर में टूटी सड़क को लेकर नगर आयुक्त के पास कई शिकायतें मिली थीं. कई शिकायतें मिलने के बाद अब उन्होंने शहर में सड़क तोड़ने का अहम फैसला लिया है. सरकार/अर्ध-सरकारी/निजी एजेंसी के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों के लिए 12 मीटर चौड़ाई और उससे अधिक चौड़ाई की सभी सड़कों पर दोष देयता अवधि के साथ सभी सड़कों के साथ-साथ उन्हें जोड़ने वाले सभी जंक्शनों पर सड़क के विध्वंस के प्रस्ताव के लिए रोड ओपनिंग परमिट जारी करने से पहले। साथ ही किसी भी तरह की सर्विस लाइन के काम के लिए सड़क तोड़ने से पहले नगर आयुक्त की पूर्वानुमति निगम से लेनी होगी.

अनुमोदन मिलने के बाद कार्रवाई को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश
साथ ही शहर में पानी का रिसाव, टूट-फूट एवं प्रदूषण आदि जैसे तत्काल संचालन के लिए दोष दायित्व अवधि के तहत सड़कों को गिराने के लिए क्षेत्र के उप नगर अभियंता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए और बिना किसी देरी के शुरू किया जाना चाहिए. उप नगर आयुक्त की स्वीकृति। साथ ही तकनीकी रूप से सुदृढ़ डिजाइन के अनुसार सड़क मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

खुदाई के अनुसार सड़क खोलने का परमिट जारी करना होता है
दोष दायित्व अवधि के अन्तर्गत सड़क पर उत्खनित न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार सड़क खोलने का परमिट जारी करना होगा। इसके अलावा जारी सड़क खोलने के परमिट के तहत एजेंसी, ठेकेदार या निगम के नाम के साथ पर्याप्त बैरिकेडिंग के साथ कार्य के दौरान सभी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

पुराण का कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करना है
समय सीमा में उत्खनन कार्य पूर्ण करने के उपरांत उचित डिजाईन के अनुसार समय पर सड़क पुनर्स्थापन कार्य की योजना बनाने को कहा गया है. निगम द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार की सर्विस लाइन के कार्य में पानी देना, कम्पोस्टिंग के साथ-साथ एक मानसून के लिए सड़क का रखरखाव के साथ-साथ निविदा विनिर्देश में सड़क बहाली की वस्तुओं को शामिल करना शामिल होना चाहिए।

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