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भगोड़े विजय माल्या पर 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानिए क्या है मामला

भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

अवमानना ​​मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा. जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत की अवमानना ​​​​का दोषी ठहराया था क्योंकि उसने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित किए थे।

अवमानना ​​मामले में मामला दर्ज किया गया

उन्हें कई बैंकों पर बकाया 6,200 करोड़ रुपये से अधिक वापस करने का आदेश दिया गया था और ब्रिटिश स्पिरिट्स निर्माता डियाजियो से $ 40 मिलियन के भुगतान का खुलासा करने में विफल रहने के लिए अवमानना ​​​​का मुकदमा दायर किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने विजय माल्या को आखिरी मौका देते हुए कहा था कि सजा के मुद्दे पर आगे फैसला माल्या की गैरमौजूदगी में लिया जाएगा.

यह विजय माल्या पर आरोप है

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंकों ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से कुल 18,000 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। 66 वर्षीय शराब कारोबारी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े बैंक ऋण मामले में आरोपी है, जिसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

भारतीय बैंकों ने मामला दर्ज किया

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजय माल्या पर भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ द्वारा माल्या के स्वामित्व वाली किंगफिशर एयरलाइंस पर 1.05 बिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के ऋण के पुनर्भुगतान को लेकर मामला दर्ज किया गया है। माल्या के चल रहे मामलों को लेकर ब्रिटेन की एक अदालत ने दिवालिया घोषित कर दिया है। इसे उलटने के लिए माल्या ने लंदन की एक अदालत में अपील की है।

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